
कन्नौज जिले के ठठिया थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी यार मोहम्मद उर्फ खुनगा को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1,00,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
निर्माणाधीन मकान में हुई थी घटना
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला करीब छह वर्ष पुराना है। ठठिया क्षेत्र के एक गांव में एक किसान के मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। वहां ठठिया कस्बा निवासी यार मोहम्मद उर्फ खुनगा ईंटों की सफाई का काम करता था। घटना के दिन किसान दोपहर में मक्का तोड़ने के लिए खेत पर गया था। उस समय घर में उसकी पत्नी और छह वर्षीय बेटी मौजूद थीं।
दीवार साफ कराने के बहाने बच्ची को कमरे में ले जाने का आरोप
आरोप के मुताबिक, किसान की गैरमौजूदगी में आरोपी बच्ची को दीवार साफ करने के बहाने कमरे में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर उसकी मां कमरे में पहुंच गई। महिला को आता देख आरोपी दोबारा ईंटों की सफाई करने लगा। इसके बाद बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया।
मां की सूचना पर पहुंची पुलिस, आरोपी गिरफ्तार
बच्ची से घटना की जानकारी मिलने के बाद उसकी मां ने खेत पर मौजूद पति को सूचना दी। इसके बाद किसान ने डायल 112 के माध्यम से पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों के बयान और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया फैसला
शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला के अनुसार, विशेष पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश रामगोपाल सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास और 1,00,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।






