फर्रुखाबाद: लव मैरिज की खौफनाक सजा; दामाद की हत्या करने वाले सास-ससुर समेत तीन को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

फर्रुखाबाद | संवाद 24 न्यूज़
फर्रुखाबाद में चार साल पहले हुई ऑनर किलिंग (Honor Killing) जैसी घटना में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रेम विवाह से नाराज होकर दामाद की निर्मम हत्या करने वाले सास-ससुर और उनके एक साथी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

क्या था पूरा मामला? फतेहगढ़ के गांव सरह निवासी कन्हैया लाल अवस्थी के पुत्र अंकित अवस्थी ने 2020 में दूसरी जाति की युवती नेहा चौहान (पुत्री धर्मेंद्र चौहान, निवासी भगुआ नगला) से कोर्ट मैरिज की थी। इस शादी से युवती के परिजन नाराज थे। अंकित नोएडा में काम करता था और पत्नी नेहा के साथ वहीं रहता था।

हंसिया और सरिया से की थी हत्या घटना नवंबर 2021 की है। भाईदूज (6 नवंबर) को अंकित पत्नी के साथ घर आया था। पांचालघाट चौराहे पर नेहा का भाई उसे अपने घर ले गया था। अगले दिन 7 नवंबर को जब अंकित नोएडा जाने के लिए निकला, तो पत्नी के परिजनों के कहने पर वह ससुराल चला गया। वहां माता-पिता और साथी ने बेटी नेहा को कमरे में बंद कर दिया और अंकित के सिर पर हंसिया व सरिया से वार कर उसकी हत्या कर दी।

जुर्माने की राशि पीड़ित परिवार को मिलेगी मृतक के पिता कन्हैया लाल ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक विनोद कुमार शुक्ला ने आरोपी धर्मेंद्र चौहान (ससुर), उमा (सास) और कन्नौज निवासी साथी सच्चिदानंद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने तीनों को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी मानते हुए जेल भेज दिया था। अब उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि वसूल होने पर आधी-आधी रकम मृतक की पत्नी और पिता को दी जाएगी।

Samvad 24 Office
Samvad 24 Office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *