अयोध्या में नॉनवेज डिलीवरी पर रोक, राम मंदिर क्षेत्र में होटल–होम स्टे को चेतावनी, उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द होगा
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संवाद 24 उत्तरप्रदेश। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के आसपास नॉनवेज की बिक्री और डिलीवरी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे के साथ-साथ ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों पर भी लागू होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित होटल या व्यक्ति का लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
शिकायत के बाद सख्ती
सहायक खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह के अनुसार, शिकायतें मिली थीं कि कुछ होटल और होम स्टे में पर्यटकों को ऑनलाइन मंगाया गया नॉनवेज परोसा जा रहा है, जबकि इस क्षेत्र में पहले से ही प्रतिबंध लागू है।
इसी को देखते हुए अब ऑनलाइन नॉनवेज डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है।
8 जनवरी से आदेश प्रभावी
- 8 जनवरी को सभी होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे और डिलीवरी कंपनियों को आदेश से अवगत करा दिया गया है।
- प्रशासन ने कहा है कि नियमों की नियमित मॉनिटरिंग होगी और जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश सिर्फ मंदिर क्षेत्र तक सीमित
यह प्रतिबंध पूरे अयोध्या शहर में नहीं, बल्कि केवल राम मंदिर और उसके आसपास के निर्धारित क्षेत्रों में लागू होगा।
ब्रिटिश काल से चला आ रहा प्रतिबंध
नॉनवेज पर रोक कोई नई व्यवस्था नहीं है। पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल की पुस्तक ‘अयोध्या रीविजिटेड’ के अनुसार, ब्रिटिश शासनकाल में ही अयोध्या में नॉनवेज की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे बाद में सिटी बोर्ड फैजाबाद ने लागू किया। यह आदेश कभी कानूनी रूप से चुनौती नहीं दिया गया।
आदेश पर बहस तेज
इस फैसले के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर बहस शुरू हो गई है।
- समर्थकों का कहना है कि यह अयोध्या की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप है।
- विरोध करने वालों का तर्क है कि खाने-पीने की पसंद व्यक्ति का निजी अधिकार है।






