
फर्रुखाबाद में व्यापार मंडल के पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता पर हुए जानलेवा हमले के मामले में फतेहगढ़ न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में नामजद नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अब सजा के बिंदु पर सुनवाई 25 मई को होगी। यह मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के शास्त्रीनगर निवासी अनिल गुप्ता से जुड़ा है, जिन पर मंदिर से लौटते समय हमला किया गया था। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने तीन सगे भाइयों सहित कुल नौ लोगों को दोषसिद्ध माना है।
गंगागली चौराहे के पास घात लगाकर रोका
प्रकरण के अनुसार अनिल गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि वह 13 नवंबर की रात तपस्वी बाग हनुमान मंदिर से दर्शन कर बाइक से घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे गंगागली चौराहे के पास पहले से मौजूद आरोपियों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते पहले गाली-गलौज की गई और फिर हमला कर दिया गया।
तमंचे से फायरिंग के बाद लाठी-डंडों से पीटा
पीड़ित पक्ष के मुताबिक आरोपी अखिल उर्फ नेता ने तमंचे से फायर किया, जिसमें अनिल गुप्ता बाल-बाल बच गए। इसके बाद आरोपियों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और लात-घूंसों से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया था कि हमलावर सोने की चेन और 10,300 रुपये नकद लूटकर फरार हो गए।
इन नौ अभियुक्तों के खिलाफ चला मुकदमा
मामले में पुलिस ने अखिल उर्फ नेता, अमित गुप्ता, निखिल गुप्ता, राहुल गुप्ता, संदीप गुप्ता, निहाल, रोहित गुप्ता, हर्ष गुप्ता और जतिन उर्फ जानू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपों को साबित करने का प्रयास किया।
कोर्ट ने सभी को दोषी माना, सजा पर 25 मई को फैसला
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट एवं अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान की अदालत ने सुनवाई के बाद सभी नौ अभियुक्तों को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है। इस फैसले के बाद अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां दोषियों को मिलने वाली सजा पर निर्णय होगा।






