फर्रुखाबाद में ‘धमाकेदार’ साइलेंसरों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार
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फर्रुखाबाद में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के कई इलाकों में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई से वाहन चालकों और गैराज संचालकों में हड़कंप मच गया।
शीशमबाग से फतेहगढ़ तक गैराजों पर छापेमारी
अभियान के दौरान टीम ने शीशमबाग, कर्नलगंज और फतेहगढ़ क्षेत्र के कई गैराजों में छापेमारी की। अधिकारियों ने गैराज संचालकों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि किसी भी वाहन, खासकर बुलेट बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए जाते पाए गए तो संबंधित गैराज पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस संबंधी कार्रवाई भी की जाएगी।
मिलिट्री चौराहे पर चली ताबड़तोड़ चेकिंग
विशेष अभियान के तहत मिलिट्री चौराहे समेत प्रमुख मार्गों पर वाहनों की सघन जांच की गई। तेज आवाज करने वाले साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगे वाहनों को रोककर कार्रवाई की गई। कई वाहनों के चालान काटे गए, जबकि कुछ बाइकों को सीज भी किया गया। प्रशासन का कहना है कि सड़क पर पटाखों जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं और इससे दुर्घटना की आशंका भी बढ़ती है।
13 मई तक चलेगा विशेष अभियान
अधिकारियों के अनुसार 7 मई से शुरू हुआ यह विशेष अभियान 13 मई तक लगातार चलाया जाएगा। इस दौरान परिवहन विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से शहर और कस्बाई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में अवैध साइलेंसर और हूटर का प्रयोग न करें, अन्यथा कठोर दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
कानून व्यवस्था और शोर प्रदूषण पर प्रशासन सख्त
हाल ही में पदभार संभालने वाले डीएम डॉ. अंकुर लाठर लगातार कानून व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा।






