फर्रुखाबाद में अवैध गैस सिलिंडर का भंडारण: मकान मालिक और हॉकर पर FIR
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अवैध रूप से गैस सिलिंडरों के भंडारण और बिक्री के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए मकान मालिक और गैस हॉकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह कार्रवाई 1 मई को हुई छापेमारी के बाद की गई, जिसमें एक मकान से बड़ी संख्या में सिलिंडर बरामद किए गए थे।
छापेमारी में 21 सिलिंडर बरामद, टीम ने की त्वरित कार्रवाई
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक की संयुक्त टीम ने फतेहगढ़ के भूसामंडी इलाके में स्थित मकान पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां से कुल 21 गैस सिलिंडर मिले, जिनमें 8 व्यावसायिक, 9 घरेलू और 4 छोटे व्यावसायिक सिलिंडर शामिल थे। यह मात्रा सामान्य घरेलू उपयोग से कहीं अधिक होने के कारण मामला संदिग्ध पाया गया।
दो दिन मंथन के बाद दर्ज हुई FIR
मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने दो दिनों तक जांच और विचार-विमर्श किया। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर मकान मालिक मूलचंद्र यादव और HP Gas से जुड़े हॉकर जमील के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। दोनों पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG) विनियमन एवं वितरण आदेश-2000 के तहत अवैध भंडारण और खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया गया है।
प्रशासन का सख्त संदेश: अवैध कारोबार पर होगी लगातार कार्रवाई
जिला पूर्ति अधिकारी सुरेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से गैस सिलिंडरों का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि जन सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं।
सुरक्षा और नियमों की अनदेखी बन सकती है बड़ा खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार, बिना अनुमति बड़ी संख्या में LPG सिलिंडरों का भंडारण आगजनी और विस्फोट जैसी घटनाओं का कारण बन सकता है। ऐसे में प्रशासन की यह कार्रवाई न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।






