चेक बाउंस मामले में रेस्टोरेंट संचालक तलब, 7 लाख रुपये के लेनदेन पर अदालत सख्त
Share your love

संवाद 24 संवाददाता। आगरा में चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–7 अनुज कुमार सिंह ने वृंदावन स्थित आरआर चाट चौपाटी एंड फैमिली रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर राहुल सेंगर को न्यायालय में तलब करने के आदेश दिए हैं। मामला सात लाख रुपये के कथित लेनदेन से जुड़ा हुआ है, जो अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गया है।
शाहगंज थाना क्षेत्र के केदार नगर निवासी श्वेता अग्रवाल की ओर से अदालत में वाद दायर किया गया है। वाद के अनुसार, श्वेता अग्रवाल ने बताया कि राहुल सेंगर से उनके पति के पारिवारिक संबंध थे। इसी भरोसे के आधार पर राहुल सेंगर ने व्यावसायिक जरूरतों का हवाला देते हुए उनसे सात लाख रुपये उधार लिए थे। आरोप है कि यह रकम चार महीने के भीतर लौटाने का आश्वासन दिया गया था।
वादिनी का कहना है कि तय समय बीत जाने के बाद जब रकम वापस मांगी गई, तो राहुल सेंगर ने भुगतान के लिए एक चेक दिया। हालांकि, जब यह चेक बैंक में लगाया गया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद भी रकम वापस न मिलने पर पीड़िता ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले को गंभीर मानते हुए रेस्टोरेंट संचालक को तलब करने का आदेश दिया है। यह मामला न केवल आर्थिक लेनदेन में भरोसे के टूटने की कहानी कहता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि चेक बाउंस जैसे मामलों में कानून कितनी सख्ती से अपना रास्ता तय करता है।
अब सभी की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत के समक्ष दोनों पक्ष अपना-अपना पक्ष रखेंगे। यह मामला आगरा में व्यवसायिक लेनदेन में पारदर्शिता और विश्वास के महत्व को एक बार फिर रेखांकित करता है।






