शादी का झांसा, बंधक बनाकर दुष्कर्म और फिर तेजाब पिलाकर हत्या… फर्रुखाबाद कोर्ट ने आरोपी को ठहराया दोषी
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फर्रुखाबाद में युवती के अपहरण, दुष्कर्म और तेजाब पिलाकर हत्या के सनसनीखेज मामले में अदालत ने मुख्य आरोपी हिमांशु को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। अब मामले में सजा के बिंदु पर 11 मई 2026 को सुनवाई होगी।
पांच साल पुराने मामले में आया बड़ा फैसला, परिवार को न्याय की उम्मीद
यह मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता के पिता ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर वर्ष 2021 में पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, 12 जुलाई 2021 को गांव के हिमांशु, मोनू और संजीव युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। आरोप था कि आरोपी घर में शादी के लिए रखे जेवर, नकदी और मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए।
फिरोजाबाद में बंधक बनाकर रखा, शादी की बात पर देता था जातिसूचक गालियां
करीब तीन महीने बाद 29 अक्टूबर 2021 को युवती किसी तरह गांव लौटी और परिजनों को पूरी घटना बताई। पीड़िता ने बताया था कि हिमांशु उसे फिरोजाबाद स्थित अपनी बहन और बहनोई के घर ले गया, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि वहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया। जब युवती शादी की बात करती थी, तब आरोपी कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करता था।
जबरन तेजाब पिलाने का आरोप, इलाज के दौरान हुई थी मौत
मामले में सबसे भयावह आरोप यह था कि आरोपी ने युवती को जबरन तेजाब पिलाया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने विस्तृत जांच कर मुख्य आरोपी हिमांशु के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट, तेजाब पिलाने और हत्या समेत गंभीर धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अदालत ने सबूतों और गवाहियों के आधार पर सुनाया फैसला
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हिमांशु को दोषी माना। फैसले के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अब सभी की निगाहें 11 मई पर टिकी हैं, जब अदालत दोषी की सजा का ऐलान करेगी। माना जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत कड़ी सजा सुना सकती है।






