
संवाद 24 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने होली पर्व से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आदेश जारी कर फरवरी 2026 का वेतन और पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही आहरित एवं वितरित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
वित्त विभाग के वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश में बताया गया है कि 1 मार्च को सामान्य अवकाश तथा 2 मार्च को होलिका दहन का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नियमित वेतन भुगतान तिथि प्रभावित हो रही थी। इसी को देखते हुए राज्यपाल की स्वीकृति से वेतन पूर्व तिथि में जारी करने का निर्णय लिया गया।
इस आदेश का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को मिलेगा। साथ ही कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी फरवरी माह की पेंशन 28 फरवरी को उपलब्ध कराई जाएगी।
शासन ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहार से पूर्व किसी प्रकार की असुविधा न हो।
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी 2 मार्च से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। महानिदेशक, स्कूल शिक्षा ने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही समय से पूरी करने को कहा है।
सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी परिवारों को होली से पहले आर्थिक सुविधा मिलेगी, जिससे वे त्योहार को उत्साहपूर्वक मना सकेंगे।
(संवाद 24 न्यूज के लिए विशेष रिपोर्ट)






