यूपी में चाइनीज मांझे से मौत अब हत्या मानी जाएगी, CM योगी के सख्त निर्देश
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संवाद 24 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से होने वाली घटनाओं को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चाइनीज मांझे के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उस मामले में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही प्रदेशभर में इसकी अवैध बिक्री और उपयोग पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू कराया जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर दुकानों, गोदामों और सप्लाई चेन पर छापेमारी की जाए, ताकि अवैध रूप से बिक रहे चाइनीज मांझे को जब्त किया जा सके।
हाल ही में लखनऊ के हैदरगंज क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक की चाइनीज मांझे की चपेट में आने से मौत हो गई थी। गर्दन में मांझा फंसने से गंभीर रूप से घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीते वर्षों में चाइनीज मांझे से गर्दन, हाथ और चेहरे पर गंभीर चोटें लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कई मामलों में राह चलते बाइक सवार, पैदल यात्री और यहां तक कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सरकार ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की नियमित समीक्षा उच्च स्तर पर की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार ने आम जनता से भी अपील की है कि चाइनीज मांझे का उपयोग न करें और यदि कहीं इसकी बिक्री या इस्तेमाल होता दिखे, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि किसी भी तरह की जनहानि को रोका जा सके






