UP में मतदाता पंजीकरण नियम बदले: Form-6 के साथ घोषणा पत्र हुआ अनिवार्य
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संवाद 24 लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 (SIR) प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं के पंजीकरण नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जिन नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वाना है, उन्हें Form-6 के साथ एक घोषणा पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा।
विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब Form-6 भरने के साथ-साथ एक विस्तृत घोषणा पत्र प्रदान करना जरूरी है।
इस घोषणा पत्र में आवेदक को स्वयं या अपने माता-पिता / दादा-दादी / नाना-नानी में से किसी एक का नाम वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची में दर्ज होने का विवरण देना होगा।
इसके अलावा आवेदक को अपने विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रम संख्या जैसी जानकारी भी देना अनिवार्य है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि Form-6 में नाम, पता, नवीनतम फोटो और मोबाइल नंबर को सही रूप से दर्ज करना भी अनिवार्य है।
घोषणा पत्र में दिए गए विवरण के आधार पर ही आवेदन की सही “मैपिंग” होगी; यदि 2003 की मतदाता सूची से विवरण मेल नहीं खाता, तो आवेदक को नोटिस जारी किया जा सकता है।
विशेष गहन पुनरीक्षण में मतदाता सूची का ड्राफ्ट 6 जनवरी को प्रकाशित किया गया। इसके बाद से प्रदेश भर में मतदाताओं ने Form-6 भरकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। रिपोर्टों के अनुसार अब तक लाखों लोगों ने Form-6 जमा किया है, जिसमें कई आवेदकों ने घोषणा पत्र समेत आवश्यक जानकारी भी प्रदान की है।
ड्राफ्ट मतदाता सूची: 6 जनवरी 2026 को जारी।
दावा और आपत्ति की अंतिम तिथि: 6 फरवरी 2026 तक।






