
जनपद में अवैध कच्ची शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को आबकारी विभाग की टीम ने संदिग्ध ग्राम रामलीला गड्ढा में दबिश देकर 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मामले में आबकारी अधिनियम की संबंधित धारा के तहत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर चल रहा अभियान
आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के आदेश और जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी जी.पी. गुप्ता के नेतृत्व में जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत संदिग्ध गांवों में दबिश देने और अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखने की कार्रवाई की जा रही है।
आबकारी निरीक्षक कुमार गौरव सिंह ने की कार्रवाई
11 अक्टूबर को आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 कुमार गौरव सिंह ने अपनी टीम के साथ रामलीला गड्ढा गांव में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान टीम ने 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। इस मामले में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत एक अभियोग दर्ज किया गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में किसी आरोपी की गिरफ्तारी या शराब के कथित स्रोत के संबंध में विवरण नहीं दिया गया है।
लोगों को किया जागरूक, निगरानी बढ़ाने के निर्देश
कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग की ओर से लोगों को अवैध शराब का सेवन न करने और अवैध शराब के अड्डों की जानकारी विभाग को देने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क निगरानी बनाए रखने और अवैध मदिरा के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 में लाइसेंस के बिना मदिरा के निर्माण सहित विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान हैं। आबकारी विभाग के अनुसार, जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा।






