गोल्फ कोर्स रोड पर सिर्फ हादसा या सोची-समझी साजिश? गुरुग्राम हिट-एंड-रन में आरोपी पर कसा शिकंजा, हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई

संवाद 24 गुरुग्राम। साइबर सिटी के सबसे पॉश और व्यस्त इलाकों में शुमार गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर को बेकाबू कार से टक्कर मारने का मामला अब महज एक सड़क दुर्घटना तक सीमित नहीं रह गया है। मामले में सामने आए चौंकाने वाले वीडियो और पुलिस की गहन जांच के बाद यह साफ हो गया है कि कार चालक की मंशा बेहद गंभीर थी। गुरुग्राम पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न सिर्फ राजस्थान के दौसा से मुख्य आरोपी कल्याण बैसला को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि मामले में हत्या के प्रयास (भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 / पूर्व आईपीसी 307) जैसी गैर-जमानती धाराएं भी जोड़ दी हैं। पुलिस अधिकारियों के कड़े रुख से साफ है कि सड़कों पर जानलेवा हुड़दंग मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

सड़क पर खौफनाक मंजर: कई मीटर तक घिसटती रही बाइक
घटना बीते रविवार सुबह की है, जब महिला बाइकर सिया अपनी अप्रिलिया आरएस 457 स्पोर्ट्स बाइक से साथी राइडर्स के साथ गोल्फ कोर्स रोड से गुजर रही थीं। पीड़िता द्वारा साझा किए गए वीडियो फुटेज के अनुसार, एक संदिग्ध कार काफी देर से उनके समूह का पीछा कर रही थी। कार में सवार लोग कथित तौर पर आपत्तिजनक इशारे कर रहे थे और बाइक रोकने का दबाव बना रहे थे।
जब पीड़िता ने दूरी बनाने की कोशिश की, तभी अचानक तेज रफ्तार कार ने साइड से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि सिया सड़क पर गिरकर छिटक गईं, जबकि उनकी भारी स्पोर्ट्स बाइक कार के अगले हिस्से में फंसकर कई मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे के बाद चालक रुका नहीं, बल्कि रेड लाइट जंप करते हुए तेजी से फरार हो गया। हेलमेट और राइडिंग गियर पहने होने की वजह से सिया की जान बाल-बाल बची, हालांकि उन्हें कई चोटें आईं।

सीसीटीवी फुटेज और वीडियो ने खोले राज
हादसे का पूरा घटनाक्रम बाइक पर लगे कैमरे और मार्ग के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। सोशल मीडिया पर इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सेक्टर-56 थाना पुलिस ने शुरुआत में स्वतः संज्ञान लेते हुए लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया था।
लेकिन जैसे-जैसे उच्चाधिकारियों और डीसीपी स्तर पर वीडियो फुटेज का तकनीकी विश्लेषण किया गया, यह साफ हुआ कि यह कोई सामान्य टक्कर नहीं थी। जांच अधिकारियों का स्पष्ट मानना है कि जिस तरह से कार को जानबूझकर बाइक की दिशा में मोड़ा गया और टक्कर के बाद भी गति कम नहीं की गई, वह जानलेवा हमले की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 109 (बीएनएस) यानी हत्या का प्रयास जोड़ी, जिसमें दोषी साबित होने पर 10 साल तक की सख्त कैद का प्रावधान है।

राजस्थान के दौसा से दबोचा गया आरोपी
घटना के तुरंत बाद आरोपी कल्याण बैसला फरार होकर राजस्थान भाग गया था। गुरुग्राम पुलिस की विशेष अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस की टीम ने लोकेशन ट्रैक करते हुए दौसा में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के बाद आरोपी ने खुद का बचाव करते हुए दावा किया कि वह अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी और जिम संचालक है तथा घटना के समय परिवार के साथ था। उसने यह भी तर्क दिया कि बाइकर समूह के डर से वह मौके से भागा और उसे नहीं पता था कि बाइक चलाने वाली एक युवती थी।
वहीं, आरोपी के वकील ने इसे पब्लिसिटी स्टंट और बाइकरों की अत्यधिक रफ्तार का परिणाम बताया। हालांकि, पुलिस का कहना है कि प्रत्यक्ष वीडियो प्रमाण और आरोपी का दुर्घटनास्थल पर घायल की मदद किए बिना भागना उसके बयानों के बिल्कुल विपरीत है।

सख्त कार्रवाई का संदेश
पीड़िता के परिजनों ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई पर संतोष जताते हुए अदालत से कठोरतम सजा की मांग की है। गुरुग्राम पुलिस ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था और आम नागरिकों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि वारदात में इस्तेमाल वाहन और अन्य साथियों की भूमिका की पूरी पड़ताल की जा सके।

Madhvi Singh
Madhvi Singh

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