फर्रुखाबाद में मॉडिफाइड साइलेंसर पर बड़ा एक्शन: तीन बुलेट बाइकें सीज, 48 हजार का जुर्माना
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उत्तर प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में फर्रुखाबाद में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शहर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान तीन बुलेट मोटरसाइकिलों को सीज करते हुए उन पर कुल 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
रोडवेज बस स्टैंड के पास चला सघन चेकिंग अभियान
यह कार्रवाई एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत और यातायात प्रभारी सतेंद्र कुमार के नेतृत्व में रोडवेज बस स्टैंड के निकट पुलिस चौकी के पास की गई। जांच के दौरान कई वाहनों की ध्वनि प्रदूषण संबंधी जांच की गई, जिसमें तीन बुलेट बाइकें मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ पाई गईं। अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को थाना कादरीगेट में सीज करा दिया।
सिर्फ चालान नहीं, लाइसेंस और RC पर भी खतरा
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग अब केवल चालान तक सीमित मामला नहीं रहेगा। ऐसे मामलों में वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को तीन माह तक निलंबित किया जा सकता है। साथ ही संबंधित वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को भी सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है।
13 मई तक पूरे जिले में चलेगा विशेष अभियान
परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जिले में 7 मई से 13 मई तक विशेष लक्ष्य आधारित अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगे वाहनों के खिलाफ व्यापक स्तर पर चेकिंग की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी जारी रह सकता है।
गैराज और वर्कशॉप संचालकों पर भी होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने वाहन डीलरों, मोटर गैराज और वर्कशॉप संचालकों को भी चेतावनी दी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार यदि कोई गैराज या वर्कशॉप वाहन में अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न या हूटर लगाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत प्रति मामले में एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
शिकायत के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर
परिवहन विभाग ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि कहीं मॉडिफाइड साइलेंसर या तेज आवाज वाले हूटर का इस्तेमाल होता दिखाई दे तो इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1800-1800-151 और 149 पर की जा सकती है। विभाग का दावा है कि शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।






