आजम खान को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, अगली सुनवाई 24 मार्च को
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संवाद 24 प्रयागराज। हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े चर्चित प्रकरण में सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत को 24 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। जस्टिस समित गोपाल की एकलपीठ ने ट्रायल कोर्ट को फिलहाल अंतिम आदेश पारित करने से रोके रखने के अपने पूर्व आदेश को जारी रखा है।
आजम खान और सह-आरोपी वीरेंद्र गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 30 मई 2025 को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने अंतिम निर्णय पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से उस आदेश को निरस्त करने की अपील की है।
यह मामला वर्ष 2016 में रामपुर स्थित वक्फ संख्या 157 की संपत्ति पर कथित बलपूर्वक बेदखली और ढांचा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से संबंधित है। 15 अक्टूबर 2016 को की गई कार्रवाई के संबंध में वर्ष 2019 में रामपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था।
याचिका में दलील दी गई है कि मुख्य गवाहों की पुनः जिरह तथा महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड में शामिल किए बिना निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। हाईकोर्ट इस मामले में सह-आरोपी मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार, शाहिद प्रधान और आले हसन खान की याचिकाओं पर भी संयुक्त रूप से सुनवाई कर रहा है।
अदालत ने सभी संबंधित याचिकाओं को कनेक्ट करते हुए एक साथ सुनवाई का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है।





