संभल एफआईआर प्रकरण: एएसपी अनुज चौधरी को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, निचली अदालत के आदेश पर रोक
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संवाद 24 प्रयागराज। संभल में दर्ज कराए जाने वाले एफआईआर प्रकरण में एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
बताया गया कि संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) ने 9 जनवरी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत लगभग 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को एएसपी अनुज चौधरी और राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता यामीन से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई लगभग पांच सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया रुकी रहेगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।






