इंस्पेक्टर से लेखपाल तक कार्रवाई के दायरे में, संपत्ति न बताने पर सख्ती

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संवाद 24 लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद बड़ी संख्या में राज्यकर्मियों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण तय समय तक अपलोड नहीं किया। 31 जनवरी की अंतिम तिथि तक कुल 47,816 राज्यकर्मी मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा देने में असफल रहे, जिसके चलते सरकार ने उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल 8,65,460 राज्यकर्मियों में से 8,17,631 कर्मचारियों ने समय से अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड किया, जबकि शेष कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत की जा रही है।

संपत्ति का विवरण न देने वालों में स्वास्थ्य, गृह (पुलिस) और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है।
स्वास्थ्य विभाग: 15,150 कर्मचारी
गृह विभाग (पुलिस): 6,479 कर्मचारी
राजस्व विभाग: 5,682 कर्मचारी

इन तीनों विभागों के कर्मचारी कुल डिफॉल्टर कर्मचारियों का 57 प्रतिशत से अधिक हैं। इसके अलावा पंचायती राज, लोक निर्माण, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, पशुपालन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, सिंचाई, वित्त और वन विभाग के कर्मचारी भी कार्रवाई के दायरे में आए हैं।

सरकार ने संपत्ति विवरण न देने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जनवरी माह का वेतन रोक दिया है। साथ ही जिन विभागों के आहरण-वितरण अधिकारियों (डीडीओ) ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन जारी किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

प्रदेश के 73 विभागों में से केवल आठ विभाग ऐसे रहे, जिनके सभी कर्मचारियों ने समय से अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया। इनमें पर्यावरण, ऊर्जा, सैनिक कल्याण, रेशम, आवास एवं नगर नियोजन, टेक्सटाइल, जिला गजेटियर और विधान परिषद सचिवालय शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। संपत्ति विवरण न देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

Shivpratap Singh
Shivpratap Singh

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