बिना अनुमति मशाल जुलूस से मचा हड़कंप, व्यापार मंडल अध्यक्ष समेत 23 पर मुकदमा
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संवाद 24 संवाददाता। जनपद में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ के एक गंभीर मामले में पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। बिना किसी पूर्व अनुमति के मशाल जुलूस निकालकर मुख्य बाजार क्षेत्र में अफरातफरी फैलाने के आरोप में धर्मयुवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष सहित 23 नामजद एवं 5–7 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार यह जुलूस टाउन हॉल से तिकोना चौकी की ओर मुख्य बाजार मार्ग से निकाला गया। आरोप है कि जुलूस के दौरान लाठी-डंडों में कपड़ा लपेटकर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग जलाई गई। नारेबाजी और शोर-शराबे के बीच इस तरह के लापरवाहीपूर्ण कृत्य से मानव जीवन और संपत्ति को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया।
घटना के दौरान आग फैलने की आशंका से बाजार में दहशत का माहौल बन गया। कई दुकानदारों ने सुरक्षा की दृष्टि से अपनी दुकानें बंद कर दीं, जिससे कुछ समय के लिए भगदड़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते स्थिति पर नियंत्रण न किया जाता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था।
इस मामले में जिन लोगों को नामजद किया गया है, उनमें अंकुर श्रीवास्तव (कोतवाली), राजेंद्र सिंह चौहान (नगला बजीरखारबंदी), अंजुम उर्फ अंजु (तलैया साबजादगान), रोहन कश्यप (भीकमपुरा), गोविंद बाथम (नौलख्खा), मुनब्बर, अनमोल (हथियापुर), जय कश्यप (बैजनाथ स्ट्रीट), सचिन, अजीम (बीबीगंज), करीम (भीकमपुरा), माजिद अली (अस्तबल तराई), कमल (बहादुरगंज तराई), आदित्य श्रीवास्तव उर्फ हनी, जतिन उर्फ जीतू श्रीवास्तव सहित कुल 23 लोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 5–7 अज्ञात व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया है।
थाना मऊदरवाजा में तैनात उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की गहन जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन या सार्वजनिक गतिविधि से कानून-व्यवस्था प्रभावित होने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।






