बेटे की गवाही से खुला राज: पिता की हत्या में मां समेत तीन को आजीवन कारावास

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आगरा। संवाद 24 प्रतिनिधि।
आगरा की एक अदालत ने पति की हत्या के छह साल पुराने मामले में पत्नी, उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला बेटे की गवाही के आधार पर आया, जिसने अदालत में पूरी सच्चाई बयां करते हुए अपनी मां को ही दोषी ठहराया।

पति की हत्या कर शव फेंका था नाले में

मामला अवधेश नगर का है, जहां 16 फरवरी 2019 को ऑटो चालक कुसुम कुमार की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच में खुलासा किया कि कुसुम की पत्नी सुनीता का प्रेम संबंध उसके दोस्त सुग्रीव कुमार से था। दोनों ने तीसरे आरोपी रामकुमार की मदद से हत्या की साजिश रची थी।

हत्या के बाद तीनों ने शव को घर से निकालकर बैग में भरा और नाले में फेंक दिया। पुलिस ने बाद में शव बरामद किया और सुनीता व दोनों पुरुषों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

छह साल बाद आया फैसला, बेटे की गवाही बनी अहम कड़ी

अदालत में सुनवाई के दौरान जब गवाही का समय आया तो सुनीता और कुसुम के नाबालिग बेटे ने अदालत में बताया कि उसने अपनी मां को प्रेमी सुग्रीव के साथ देखा था और पिता की हत्या के दिन घर में दोनों मौजूद थे।
बेटे की इस गवाही ने केस की दिशा बदल दी। अदालत ने बेटे और बेटी दोनों के बयानों को विश्वसनीय मानते हुए सुनीता, सुग्रीव और रामकुमार तीनों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय की टिप्पणी

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि “यह अपराध अत्यंत निर्मम और विश्वासघातपूर्ण था। आरोपी पत्नी ने अपने पति के विश्वास को तोड़ा और उसकी हत्या की साजिश रचकर मानवता को कलंकित किया।”

मुख्य बिंदु
  • ⚖️ पत्नी, प्रेमी और उसके दोस्त को उम्रकैद की सजा
  • ???? बेटे की गवाही से खुला हत्या का राज
  • ???? 2019 में हुई थी हत्या, छह साल बाद आया फैसला
  • ???? शव नाले से बरामद, तीनों आरोपी अब जेल में
Samvad 24 Office
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