
कन्नौज। जिले में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ठठिया थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से देशी शराब के क्वार्टर बरामद किए गए। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ठठिया थाना कन्नौज जिले के आधिकारिक पुलिस थाना नेटवर्क में शामिल है।
अलग-अलग टीमों ने की कार्रवाई
पुलिस की ओर से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ठठिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसी क्रम में उपनिरीक्षक उमेश चंद्र की पुलिस टीम ने बस्ता अंडरपास के पास कार्रवाई करते हुए बबलू उर्फ मिस्त्री निवासी बस्ता और उसके साथी डब्लू उर्फ दीपक निवासी हिममतपुर को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों के कब्जे से 42 क्वार्टर देशी लेमनबूल शराब बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों द्वारा कथित तौर पर गांव के लोगों को अधिक कीमत पर शराब बेचकर मुनाफा कमाने की बात सामने आने का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इस कथन की अंतिम पुष्टि विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही होगी।
17 क्वार्टर के साथ एक और आरोपी पकड़ा
इसी अभियान के तहत उपनिरीक्षक विनोद कुमार की पुलिस टीम ने श्यामपुर निवासी पुष्पेंद्र उर्फ रामकुमार को कथित तौर पर 17 क्वार्टर देशी शराब के साथ पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भी आबकारी कानून के तहत कार्रवाई की है।वहीं, उपलब्ध विवरण में सौरभ, पुत्र जसवंत, निवासी कुरसारा के पास से तलाशी के दौरान अवैध बिक्री के लिए लाई गई 19 क्वार्टर शराब बरामद किए जाने की बात कही गई है।
बरामदगी के आंकड़ों में सामने आया अंतर
इस कार्रवाई से जुड़ी उपलब्ध सूचना में कुल 80 क्वार्टर शराब बरामद होने की बात कही गई है, लेकिन नामवार विवरण में 42, 17 और 19 क्वार्टर का उल्लेख है। इन तीनों आंकड़ों का योग 78 क्वार्टर होता है। इसलिए कुल बरामदगी को लेकर दो अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं।समाचार को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए इस अंतर को स्पष्ट करना जरूरी है। यदि पुलिस की मूल बरामदगी सूची या एफआईआर में कुल संख्या 80 क्वार्टर दर्ज है, तो शेष दो क्वार्टर की जानकारी उसी आधिकारिक दस्तावेज से स्पष्ट हो सकेगी।
अनुमति पत्र नहीं दिखा सके आरोपी
उपलब्ध पुलिस विवरण के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरोपियों से शराब बिक्री से संबंधित वैध अनुमति पत्र मांगा गया, लेकिन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की।यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि मुकदमा दर्ज होना आरोप सिद्ध होने के बराबर नहीं है। आरोपों की पुष्टि साक्ष्यों, पुलिस विवेचना और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।
अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का दावा
ठठिया पुलिस की ओर से कहा गया है कि अवैध तरीके से शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई का उद्देश्य बिना वैध अनुमति शराब की बिक्री और उससे जुड़े अवैध कारोबार पर रोक लगाना है।कन्नौज में पुलिस द्वारा समय-समय पर अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है। इससे पहले भी ठठिया थाना क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस की ओर से अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की खबरें सामने आती रही हैं। जनवरी 2026 में पुलिस अधीक्षक ने ठठिया थाने का आकस्मिक निरीक्षण भी किया था।






