देवरिया डीजे विवाद हत्याकांड में छह दोषियों को 10-10 साल का कठोर कारावास
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संवाद 24 देवरिया। अदालत ने गैर इरादतन हत्या से जुड़े मुकदमे में छह आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश शिखा रानी जायसवाल की अध्यक्षता वाली अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और ₹17,000 अर्थदंड की सजा देने का आदेश दिया है।
अदालत ने पाया कि उक्त मामले में आरोपितों की करवाई में हत्या का गंभीर परिणाम सामने आया, हालांकि इसे इरादतन हत्या नहीं माना गया और आरोपितों को गैर इरादतन ह्त्या की श्रेणी में दोषी ठहराया गया। अदालत ने सजा के साथ-साथ हर आरोपी पर जुर्माने की राशि भी निर्धारित की है, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली के प्रति कड़ा संदेश देना बताया गया है।
सजा सुनाते समय अदालत ने मामले की सभी अहम गवाहियों, साक्ष्यों तथा पुलिस-टीप रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तों द्वारा किए गए कृत्य से अपराध सिद्ध होता है। ऐसे में न्यायालय ने आरोपितों को विहित दंड सम्मति के तहत दंडित करने का निर्णय लिया है।
इस फैसला के साथ ही अभियुक्त अब कठोर कारावास की लंबी अवधि शुरू करेंगे और उन्हें अर्थदंड के भुगतान के साथ-साथ उक्त सजा भी भुगतनी होगी। इस तरह की सजाएँ सामाजिक स्तर पर कानून व्यवस्था के प्रति सख्त रवैये और अपराधियों के लिए किसी भी प्रकार की शिथिलता न दिखाने के संकेत हैं।
मामले में पुलिस द्वारा समय पर की गई जांच, साक्ष्य संकलन और न्यायालय को सौंपे गए तथ्य निर्णायक साबित हुए। साथ ही अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूतों ने अदालत द्वारा दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।




