बिना वैध अनुमति चल रहा था बायोडीजल पंप, जिला पूर्ति विभाग ने किया सील
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संवाद 24 संवाददाता। बिना वैध लाइसेंस के डीजल-पेट्रोल की बिक्री कर रहे एक अवैध बायोडीजल पंप पर जिला पूर्ति विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया। यह कार्रवाई सौरीख-परौर रोड पर ईजलपुर गांव स्थित चौधरी मिस्टर सिंह डिग्री कॉलेज के सामने संचालित पंप पर की गई।
जिला पूर्ति अधिकारी राजीव मिश्रा के नेतृत्व में की गई इस आकस्मिक छापेमारी में पूर्ति निरीक्षक तिर्वा, पेट्रोलियम अनुभाग के प्रभारी लिपिक तथा विधिक बाट-माप विज्ञान विभाग के निरीक्षक शामिल रहे। छापेमारी के दौरान मौके पर अजीत पुत्र रूपलाल, निवासी परौर, उपस्थित मिले।
निरीक्षण के समय पंप संचालन से संबंधित कोई भी वैध लाइसेंस अथवा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जांच में यह भी सामने आया कि पंप से डीजल और पेट्रोल का अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भूमिगत टैंक से डीजल-पेट्रोल के नमूने लिए। साथ ही पंप पर लगे दो नोजल और भूमिगत टैंक से जुड़े चार पाइपों को सील कर दिया गया।
मौके पर मौजूद संचालक को अग्रिम आदेश तक किसी भी प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।






