ऑनर किलिंग पर कड़ा संदेश : फर्रुखाबाद में चार भाइयों को उम्रकैद, प्रत्येक पर ₹12 हजार जुर्माना
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संवाद 24 संवाददाता। प्रेम संबंध के चलते दो निर्दोष जिंदगियों की निर्मम हत्या के मामले में फर्रुखाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) द्वितीय ने सख्त रुख अपनाते हुए चार सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 12-12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया।
मामला थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव राजेपुर सरायमेदा का है। अभियोजन के अनुसार, 6 नवंबर 2022 की दोपहर गांव निवासी रामकरन को आरोपी रतन अपने घर ले गया था। कुछ देर बाद जब रामकरन के पिता महावीर सिंह उसे तलाशते हुए रतन के घर पहुंचे, तो वहां रतन के साथ उसके भाई लालू, नितिन उर्फ टनिया और नीतू मौजूद मिले। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि रामकरन और उनकी बहन शिवानी के बीच प्रेम संबंध था, जिसे वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इसी तथाकथित ‘इज्जत’ के नाम पर दोनों की धारदार हथियार से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई और शव खंता नगला गांव से पहले पुराने नाले के पास फेंक दिए गए। सूचना मिलने पर महावीर सिंह अपनी पत्नी जानकी देवी के साथ मौके पर पहुंचे, जहां दोनों के क्षत-विक्षत शव मिले।
पुलिस ने घटना के बाद शिवानी के पांच भाइयों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के अभाव में कुलदीप का नाम हटाया गया, जबकि रतन, लालू, नितिन उर्फ टनिया और नीतू के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
अंतिम सुनवाई के बाद न्यायाधीश सतेंद्र वर्मा ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि समाज में बढ़ते ऑनर किलिंग जैसे अपराधों पर कठोर दंड ही प्रभावी संदेश दे सकता है।
यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की पुष्टि है, बल्कि ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून की सख्ती का भी उदाहरण माना जा रहा






