तालाब की जमीन पर बने केएम हाउस पर फिर कार्रवाई तेज, एक सप्ताह में होगा सील, एक माह में अवैध निर्माण हटाने का आदेश
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संवाद 24 (डेस्क), फर्रुखाबाद।
शहर की डंडी सड़क पर स्थित केएम हाउस को लेकर जिला प्रशासन ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। तालाब की भूमि (खसरा संख्या 12) पर बने होने के कारण प्रशासन ने केएम हाउस को एक सप्ताह के भीतर सील करने और एक माह के अंदर स्वयं निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया है। समय सीमा में निर्माण न हटाने पर प्रशासन बुलडोज़र चलाकर ध्वस्तीकरण करेगा और खर्च की वसूली भी की जाएगी।
तालाब की भूमि पर निर्माण की पुष्टि
राजस्व अभिलेखों में यह भूमि पूर्व से तालाब दर्ज है। वर्ष 2013 में भी इस जमीन पर निर्माण को अवैध माना गया था। बाद में कानूनी कार्यवाही और रिपोर्टों के आधार पर 2022 में प्रशासन ने ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया था। लेकिन कोर्ट से मिले स्थगन आदेश के चलते कार्रवाई रुक गई थी। अब स्थगन हटने के बाद कार्रवाई फिर शुरू हो गई है।
18 नक्शे निरस्त
नगर नियोजन विभाग की जांच में क्षेत्र में तालाब की जमीन पर किए गए अन्य निर्माण भी चिन्हित हुए, जिसे आधार बनाते हुए सभी 18 नक्शे निरस्त कर दिए गए हैं।
प्रशासन का स्पष्ट कहना है—तालाब की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण वैध नहीं माना जा सकता।
एक सप्ताह में सीलिंग, एक माह में हटाने की मोहलत
उप जिलाधिकारी ने बताया:
“केएम हाउस को एक सप्ताह में सील किया जाएगा। वहीं मालिक को अवैध निर्माण एक माह के अंदर स्वयं हटाने का मौका दिया गया है। अन्यथा प्रशासन ध्वस्तीकरण कर कार्रवाई का खर्च भी वसूलेगा।”
स्थानीय लोगों में संतोष
तालाब की जगह कब्जा हो जाने और जल निकासी प्रभावित होने से क्षेत्र में बरसों से समस्याएँ थीं। अब कार्रवाई तेज होने पर लोगों में राहत देखी जा रही है।






