नीरज हत्याकांड में बड़ा फैसला: आरोपी दोषी करार, 23 मार्च को सजा पर अंतिम मुहर

जिले में वर्ष 2023 के चर्चित हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी ठहरा दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-02 के न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह वर्मा की अदालत ने आरोपी रामसरन को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। अब इस मामले में सजा का ऐलान 23 मार्च को किया जाएगा, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

गाली-गलौज से शुरू हुआ विवाद, बना हत्या का कारण

घटना 31 मार्च 2023 की है, जब कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के प्रेमनगर निवासी नीरज अपने घर के बाहर बैठे थे। उसी दौरान गांव का रहने वाला रामसरन वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने जान से मारने की नीयत से टकोरा (नुकीला औजार) से नीरज के सिर और सीने पर वार कर दिया।

गंभीर चोटों के बाद हुई मौत, मामला हत्या में तब्दील

हमले में गंभीर रूप से घायल नीरज को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने जानलेवा हमला, मारपीट और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन मौत के बाद मामला हत्या में परिवर्तित हो गया।

जांच और साक्ष्यों के आधार पर अदालत का फैसला

पुलिस ने मामले की गहन विवेचना करते हुए आरोपी रामसरन के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को हत्या और गाली-गलौज के आरोप में दोषी माना।

अब सबकी नजर 23 मार्च पर

वर्तमान में आरोपी जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में है। अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद अब 23 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जिले में कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।

Anuj Singh
Anuj Singh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get regular updates on your mail from Samvad 24 News