बहन से प्रेम-प्रसंग के शक में युवक की हत्या: आरोपी दोषी करार, 18 फरवरी को सजा पर फैसला
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संवाद 24 संवाददाता। बहन से कथित प्रेम-प्रसंग के शक में युवक की हत्या और युवती को गंभीर रूप से घायल करने के बहुचर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के निर्धारण के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है।
मामला थाना फर्रुखाबाद क्षेत्र के मोहल्ला मदारबाड़ी का है। वादी भारत कुमार पुत्र अनिल कुमार द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार 25-26 जून 2017 की रात लगभग 10:30 बजे परिवार के सदस्य भोजन करने के बाद मकान की छत पर सो रहे थे। इसी दौरान आरोपी सनी पुत्र महेश वहां पहुंचा और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आरोप है कि उसने अपनी बहन कविता और भारत के भाई सोनू पर ताबड़तोड़ वार किए।
हमले में सोनू और कविता दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन तत्काल उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया, जबकि कविता की हालत गंभीर बनी रही और उसका उपचार किया गया।
घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ जांच शुरू की। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य तथा अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर आरोप सिद्ध करने का प्रयास किया।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को हत्या और गंभीर प्राणघातक हमले का दोषी ठहराया। अदालत अब 18 फरवरी को दोषी को दी जाने वाली सजा पर अंतिम निर्णय सुनाएगी।
इस फैसले से मृतक के परिजनों को न्याय की उम्मीद बंधी है, वहीं क्षेत्र में भी लंबे समय से लंबित इस मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच गई है।






