एचएसआरपी नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, ओवरलोड ट्रकों पर एक्शन
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संवाद 24 संवाददाता। परिवहन एवं खनन नियमों के उल्लंघन पर शिकंजा कसते हुए परिवहन विभाग ने बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट और ओवरलोड खनन सामग्री का परिवहन कर रहे दो ट्रकों को सीज कर दिया। कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित वाहन खनन विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत नहीं थे, जिससे उनकी ऑनलाइन निगरानी संभव नहीं हो पा रही थी।
एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने खनन अधिकारी संजय प्रताप के साथ बघार क्षेत्र में खनन सामग्री ढोने वाले वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाए तथा क्षमता से अधिक भार लेकर चल रहे दो ट्रक पकड़े गए, जिन्हें तत्काल सीज कर दिया गया।
जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इन ट्रकों का खनन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण नहीं था। पंजीकरण के अभाव में वीटीएस प्रणाली के माध्यम से वाहनों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी, जो खनन परिवहन नियमों का गंभीर उल्लंघन है।
कार्रवाई के तहत परिवहन विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर 74 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि खनन विभाग द्वारा 48 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त टैक्स बकाया पाए जाने पर दो ट्रकों को सीज किया गया, वहीं एक अन्य ट्रक को बिना वैध परमिट के संचालन के कारण जब्त किया गया।
कुल मिलाकर इस संयुक्त कार्रवाई में परिवहन विभाग द्वारा 2.18 लाख रुपये तथा खनन विभाग द्वारा 48 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन, ओवरलोडिंग और परिवहन नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान निरंतर जारी रहेगा।






