कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR: सास-ससुर व जेठ पर पति को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस
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संवाद 24 संवाददाता। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर सास, ससुर और जेठ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भोलेपुर निवासी आमना बेगम ने कोर्ट के माध्यम से फतेहगढ़ के मोहल्ला भूसा मंडी निवासी अपने ससुर इशरत अली, सास नसरीन और जेठ आरिफ को आरोपी बनाया है। आमना का आरोप है कि उसका विवाह 2 अगस्त 2021 को आसिफ उर्फ चांद मियां से हुआ था। दंपती के दो बच्चे हैं, जिनमें एक दो साल का और दूसरा चार माह का है। पति एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे, लेकिन कम आय होने के कारण उन्हें सास-ससुर पर निर्भर रहना पड़ता था।
महिला का कहना है कि इसी बात को लेकर सास-ससुर पति को बार-बार ताने देते और अपमानित करते थे। अक्टूबर 2025 में हुए विवाद के बाद सास-ससुर ने उसे घर से निकाल दिया और मोबाइल भी छीन लिया, जिससे वह मायके चली गई। 13 अक्टूबर 2025 की सुबह वह बच्चों के साथ पति की हालत जानने ससुराल पहुंची, जहां सास-ससुर ने पति को यह कहकर अपमानित किया कि उसके पास खुद खाने तक के पैसे नहीं हैं।
आरोप है कि इसी दौरान आमना और उसके बच्चों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया गया। महिला का यह भी कहना है कि जेठ आरिफ उसके पति को ब्लैकमेल करता था, जिससे वह मानसिक तनाव में रहने लगा। उसी दिन सुबह करीब 10:10 बजे पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
महिला का आरोप है कि ससुराल पक्ष ने घटना की सूचना भी उसे नहीं दी, जिससे वह पति के अंतिम दर्शन तक नहीं कर सकी। उसने थाने में शिकायत दी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय के आदेश पर सास, ससुर और जेठ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।






