आचार संहिता उल्लंघन केस में भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट से दोषमुक्त
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संवाद 24 संवाददाता। भोजपुर विधानसभा सीट से विधायक नागेंद्र सिंह राठौर को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में बड़ी न्यायिक राहत मिली है। फर्रुखाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाए गए दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करते हुए विधायक की अपील स्वीकार कर ली है, जिससे वे दोषमुक्त हो गए हैं।
यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय नागेंद्र सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। चुनावी अवधि के दौरान उनके खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने विधायक को दोषी ठहराया था। इस आदेश के विरुद्ध नागेंद्र सिंह राठौर ने जिला जज/एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दायर की थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने अपील पर सुनवाई के दौरान उपलब्ध अभिलेखों और कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने निचली अदालत के दोषसिद्धि आदेश को निरस्त कर दिया और विधायक की अपील स्वीकार करते हुए उन्हें दोषमुक्त करार दिया।
दोषमुक्त होने के बाद विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र और तथ्यों के आधार पर मामले का निष्पक्ष मूल्यांकन किया, जिससे उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने न्यायालय के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने विधायक को दोषी ठहराया था, जिसके बाद नागेंद्र सिंह ने जिला जज/एमपी-एमएलए कोर्ट में अपील दायर की थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत के दोषसिद्धि आदेश को रद्द कर दिया और विधायक नागेंद्र सिंह राठौर की अपील को स्वीकार करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया।
दोषमुक्त होने के बाद विधायक नागेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि पुलिस द्वारा दाखिल किए गए आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने उन्हें राहत दी है और न्याय मिला है।






