जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन: कैदियों को मिली कानूनी जानकारी और सर्दी से राहत।
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संवाद 24 आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों पर बुधवार को जिला कारागार, आगरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जनपद न्यायाधीश / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस जगत कुमार मल्होत्रा के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में निरुद्ध बंदियों को उनके विधिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ठंड से बचाव के लिए गरम कंबल और गरम कपड़े भी वितरित किए गए।
शिविर में विशेष रूप से बताया गया कि अब उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ के महत्वपूर्ण निर्णयों की हिंदी प्रतियां भी वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी, जिससे अपक्ष-बंदी आसानी से अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं को समझ सकेंगे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बंदियों को अब उनके मामलों से जुड़े आदेश और निर्णय हिंदी में भी प्राप्त होंगे।
कार्यक्रम में उपस्थित जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. दिनेश्वर सिंह, ने निरुद्ध बंदियों की समस्याएँ सुनीं और मौके पर कई मुद्दों के निस्तारण के निर्देश दिए।
जिला कारागार, आगरा के अधीक्षक ने शिविर के सफल आयोजन के लिए संबंधित टीम का आभार व्यक्त किया तथा मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि, “इस प्रकार के कार्यक्रम समाज के उन लोगों तक न्याय की रोशनी पहुंचाते हैं, जो इसकी सबसे अधिक आवश्यकता रखते हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि आगामी 13 दिसंबर को जेल परिसर में पुनः एक बड़ा विधिक सहायता कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें और अधिक बंदियों को तत्काल कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर जिला कारागार के अधिकारी, कर्मी तथा विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े सदस्य उपस्थित रहे।






