नए साल से पहले जरूरी काम: 31 दिसंबर तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान
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संवाद 24 नई दिल्ली। नए साल के स्वागत से पहले अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो यह लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि PAN-Aadhaar लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है। तय समय सीमा के बाद, यानी 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाला पैन निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) घोषित कर दिया जाएगा।
आयकर विभाग के मुताबिक, जिन करदाताओं को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार के आधार पर पैन जारी हुआ था, उनके लिए यह लिंकिंग अनिवार्य है। अगर डेडलाइन निकल जाती है तो पैन न सिर्फ निष्क्रिय होगा, बल्कि उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
लेनदेन और निवेश पर क्या पड़ेगा असर?
पैन के निष्क्रिय होने से आपकी रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे पैन के साथ:
नया बैंक खाता खोलना संभव नहीं होगा
डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे
50,000 रुपये से अधिक नकद जमा और बड़े बैंक लेनदेन में परेशानी आएगी
म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और ब्रोकरेज सेवाएं रोकी जा सकती हैं
इसका सीधा असर आपके निवेश और बचत पर पड़ेगा।
टैक्स से जुड़े काम भी अटकेंगे
निष्क्रिय पैन के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना मुश्किल हो जाएगा। अगर रिटर्न फाइल किया भी गया तो उसे खारिज किए जाने की आशंका रहेगी। इसके अलावा:
TDS/TCS अधिक दर से कट सकता है
फॉर्म 26AS में टैक्स क्रेडिट नहीं दिखेगा
टैक्स रिफंड और सर्टिफिकेट पाने में दिक्कत होगी
ऐसे करें PAN-Aadhaar लिंक
पैन-आधार लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। इसके लिए:
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
‘Quick Links’ में जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें
1,000 रुपये की पेनाल्टी का भुगतान करें
भुगतान कन्फर्म होने के बाद पैन और आधार की जानकारी भरें
ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद अनुरोध सबमिट करें
ध्यान रखें कि पैन और आधार में नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारी एक जैसी होनी चाहिए, वरना वेरिफिकेशन में अड़चन आ सकती है।
निष्कर्ष यह है कि नए साल से पहले यह जरूरी औपचारिकता पूरी कर लेना ही समझदारी है, ताकि बैंकिंग, निवेश और टैक्स से जुड़े काम बिना रुकावट चलते रहें।






