फर्रुखाबाद में ट्रेन में चोरी करने के आरोप में दो गिरफ्तार, मोबाइल और नकदी बरामद

रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान जीआरपी फर्रुखाबाद जंक्शन पुलिस ने ट्रेन में चोरी के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों के कब्जे से एक वीवो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और 1,200 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई 21 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के बीच फतेहगढ़ की ओर स्थित पार्सल शेड के पास की गई।

जीआरपी के अनुसार, पुलिस टीम स्टेशन परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच और अपराधियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यक्ष एप के माध्यम से मामले से संबंधित दोनों आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस ने बरामद मोबाइल फोन और नकदी को चोरी के मामले से संबंधित बताया है।

पुलिस ने इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 25/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 305(बी) और 317(2) में कार्रवाई की है। बीएनएस की धारा 305 में परिवहन के साधनों से चोरी से संबंधित प्रावधान है, जबकि धारा 317(2) चोरी की संपत्ति को जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करने या अपने पास रखने से संबंधित है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद आरिफ पुत्र जमील खां, निवासी भरतपुर, पोस्ट मंझना, थाना नवाबगंज और सागर पुत्र कल्लू, निवासी मोहल्ला खड़ियाई, थाना मऊदरवाजा, फर्रुखाबाद के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, मोहम्मद आरिफ के खिलाफ चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम समेत विभिन्न मामलों में पहले से मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, सागर का नाम भी जीआरपी फर्रुखाबाद में दर्ज एक अन्य मुकदमे के आपराधिक इतिहास में शामिल बताया गया है।

इस कार्रवाई में जीआरपी प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रकाश शर्मा, उपनिरीक्षक सत्येंद्र सिंह, उपनिरीक्षक विक्रम सिंह, कांस्टेबल अनुराग यादव और कांस्टेबल प्रिंस युवराज सिंह शामिल रहे। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद ट्रेन में चोरी के मामले की जांच और बरामद सामान से संबंधित आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

Anuj Singh
Anuj Singh

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